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गांधीनगर (एएनआई): गुजरात विधानसभा के सदस्यों के लिए पेश किए गए गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2023 में अपराध में लिप्त होने पर अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये से कम का जुर्माना प्रस्तावित नहीं किया गया है। विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है।
आगामी बजट सत्र के दौरान इस विधेयक पर औपचारिक चर्चा किए जाने की उम्मीद है
नए विधेयक के मसौदे के अनुसार, कदाचार का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये से कम के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को कारावास की सजा भी हो सकती है।
जब कोई व्यक्ति, चाहे वह अधिकृत व्यक्ति हो जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो या नहीं, प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश करता है या कदाचार करता है या करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं। साथ ही दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड का भी प्रावधान रखा गया है।
विधेयक के मसौदे के अनुसार, किसी भी छात्र के दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थियों को अगले दो वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से वंचित करने का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क व कुर्क करने का भी प्रावधान है।
इससे पहले जनवरी में, पेपर लीक के कारण गुजरात सरकार को पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा को निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले ही रद्द करना पड़ा था।
आरोपी की पहचान हैदराबाद के रहने वाले जीत नाइक के रूप में हुई है।
गुजरात एटीएस ने अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
एक गुप्त सूचना के आधार पर, गुजरात पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और परीक्षा की तारीख 29 जनवरी को सुबह-सुबह परीक्षा प्रश्न पत्र की एक प्रति बरामद की। इसके बाद गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (जीपीएसएसबी) ने परीक्षा टालने का फैसला किया।
गुजरात एटीएस के एसपी ने भी पिछले महीने कहा था कि वे पिछले पेपर लीक की घटनाओं से जुड़े लोगों पर लगातार नजर रख रहे हैं.
परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी और राज्य भर के उम्मीदवारों को परीक्षा पास दिखाने पर मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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