गुजरात

गुजरात: एक विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद

Admin Delhi 1
9 Feb 2022 3:09 PM GMT
गुजरात: एक विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद
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गुजरात के वडोदरा शहर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में दो लोगों को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम न्यायाधीश आर टी पांचाल की अदालत ने किशन मथासूर्या और जशा सोलंकी को नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण ठक्कर ने कहा कि दोनों को IPC और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों में दोषी ठहराया गया था। घटना 28 नवंबर 2019 की है, जब पीड़िता शहर के नवलखी मैदान में अपने एक पुरुष मित्र के साथ थी. आरोपियों ने लड़के की पिटाई की और पीड़िता को पास की झाड़ियों में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। घटना के 10 दिनों के भीतर शहर की अपराध शाखा ने पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। ठक्कर ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने पांच डॉक्टरों, तीन फोरेंसिक अधिकारियों, पीड़ित और अन्य सहित 40 गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने फैसले तक पहुंचने के लिए डीएनए मैच जैसे चिकित्सा साक्ष्य को भी ध्यान में रखा।"

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