गुजरात

गुजरात: अहमदाबाद में एसआईआर के तहत 99.93 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज्ड

SHIDDHANT
10 Dec 2025 12:21 AM IST
गुजरात: अहमदाबाद में एसआईआर के तहत 99.93 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज्ड
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Ahmedabad अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद जिले में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव इम्प्रूवमेंट (एसआईआर) अभियान के तहत अब तक 99.93 प्रतिशत मतदाताओं के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए जिले के सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों के 5524 पोलिंग स्टेशनों के बीएलओ द्वारा तैयार की गई मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित या डुप्लिकेट के रूप में पंजीकृत मतदाताओं के नामों की सूची, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 6849 बीएलए को पढ़कर सुनाई गई है और सत्यापित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने यह जानकारी दी। सुजीत कुमार के मुताबिक, अहमदाबाद जिले के बूथों के सभी बीएलओ और बीएलए के साथ अब तक बैठकें की गई हैं। इसके तहत अब तक जिले में कुल 4839 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को अनुपस्थित, शिफ्टेड या मृत्यु नामों की एक सूची भी दी गई।
बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार गुजरात में मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक विशेष गहन अभियान चलाया गया है। 27 अक्टूबर से पूरे राज्य में शुरू किए गए एसआईआर अभियान के गिनती का फेज 11 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस बारे में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर सुजीत कुमार ने कहा कि एसआईआर अभियान का पहला फेज 11 दिसंबर को खत्म होगा। उस समय, जिन नागरिकों के गिनती के फॉर्म अभी भी पेंडिंग हैं, वे जल्द से जल्द अपने फॉर्म संबंधित बीएलओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एआईआरओ) ऑफिस या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) ऑफिस में जमा कर दें।
इसके अलावा, जिन नागरिकों के नाम 2002 या 2025 की इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं और वह योग्‍य हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। गिनती का काम पूरा होने के बाद, 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकासित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप फॉर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में हैं और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, वे भी चुनाव आयोग वारा बताए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करके मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा।
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