गुजरात

निर्माणाधीन फ्लैट पर घटेगा जीएसटी का बोझ : गुजरात हाई कोर्ट

Admin2
8 May 2022 2:39 PM GMT
गुजरात हाई कोर्ट
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फ्लैट की एक-तिहाई कीमत की तदर्थ कटौती के बाद कर लगाया जाता है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : विशेषज्ञों ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी लगाने से पहले जमीन का वास्तविक मूल्य घटाया जाना चाहिए,जिससे घर खरीदारों के लिए कर खर्च कम हो जाएगा।फिलहाल निर्माणाधीन फ्लैटों और इकाइयों की बिक्री पर जीएसटी लगाए जाते समय कर की गणना उसके (फ्लैट/इकाई) के पूरे मूल्य (अंतर्निहित भूमि की कीमत समेत) पर की जाती है।फ्लैट की एक-तिहाई कीमत की तदर्थ कटौती के बाद कर लगाया जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों या महानगरों में जमीन की वास्तविक कीमत, फ्लैट के एक तिहाई मूल्य से बहुत ज्यादा होती है। एक-तिहाई कटौती का आवेदन प्रकृति में मनमाना है क्योंकि इसमें जमीन के क्षेत्र, आकार और स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एन. ए. शाह के एसोसिएट्स पार्टनर नरेश सेठ ने कहा किअभी की व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से जमीन पर टैक्स लग रहा है, जो केंद्र सरकार की विधायी क्षमता में नहीं आता है।
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