गुजरात

सूरत में मासूम बच्चे को पीटने के आरोप में नानी को 4 साल कैद की सजा

Renuka Sahu
16 Feb 2023 7:53 AM GMT
Grandmother sentenced to 4 years in jail for beating up innocent child in Surat
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

शहर के रांदेर रोड पर आठ साल के बच्चे को शांत रखने के लिए पीट-पीट कर तीन ब्रेन हैमरेज करने के मामले में अदालत ने नानी को चार साल कैद की सजा सुनाई है और छह हजार रुपये का जुर्माना विभिन्न धाराओं में लगाया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शहर के रांदेर रोड पर आठ साल के बच्चे को शांत रखने के लिए पीट-पीट कर तीन ब्रेन हैमरेज करने के मामले में अदालत ने नानी को चार साल कैद की सजा सुनाई है और छह हजार रुपये का जुर्माना विभिन्न धाराओं में लगाया है.

मामले में रांदेर पालनपुर जकातनाका के पास रहने वाले मितेश पटेल और उनकी पत्नी शिवानी ने कोमल प्रवीण तांडलेकर को अपने बच्चे की देखभाल के लिए दाई के रूप में नियुक्त किया था. पहली शिकायत पड़ोसियों ने की कि वह बच्चे को बचाने के बजाय पीट रही है। लेकिन आखिरी 3-2-22 को शिवा की बहन को फिर से एक पड़ोसी महिला ने फोन करके बताया कि नानी उसके बच्चे को पीट रही है। जिसके बाद कपल ने घर में स्पाई कैमरा लगा दिया। जिसमें अगले ही दिन नैनी कोमल फिर से बच्चे को पीटती नजर आई। घटना वाले दिन बालक निर्वान (उम्र 8 वर्ष) के बेहोश हो जाने पर नानी ने उसकी मां शिवानी को फोन कर बताया कि बच्चा न तो बोल रहा है और न ही हिल रहा है। इसके बाद शिवानी बहन के परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जहां पाया गया कि बच्चे के सिर पर ब्रेन हैमरेज हुआ है और उसे तीन जगह चोटें आई हैं। घटना के बाद स्पाई कैमरे को चेक किया गया तो नानी कोमल का शव सामने आया और परिवार यह देखकर हैरान रह गया कि वह साफ तौर पर बच्ची को पीट रही थी, कान खींच रही थी और उसे बार-बार थप्पड़ मार रही थी.
इस मामले में ए.पी.पी. नितिन चोरवाडिया की दलील में कहा गया है कि कोई भी राक्षस एक मासूम बच्चे पर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता है और इस कृत्य को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. जबकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल मलिक ने भी आरोपी महिला आया कोमल को मामले को स्पष्ट साबित करते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई।
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