गुजरात

Gandhinagar: गुजरात में नया स्वास्थ्य सुधार विधेयक पास

Admindelhi1
26 March 2026 1:12 AM IST
Gandhinagar: गुजरात में नया स्वास्थ्य सुधार विधेयक पास
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"गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम कदम"

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नकली डॉक्टरों पर रोक लगाने के उद्देश्य से ‘गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) (संशोधन) विधेयक-2026’ बिना विरोध के पारित कर दिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि वर्ष 2021 में बनाए गए इस कानून का उद्देश्य बिना योग्यता के प्रैक्टिस करने वाले तत्वों पर नियंत्रण लाना था। अब तक राज्य में करीब 41,000 अस्थायी और 2,000 स्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। संशोधन के तहत रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा तय करने का अधिकार अब सरकार को होगा, जिसे नोटिफिकेशन के जरिए कभी भी बढ़ाया या तय किया जा सकेगा। साथ ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की अवधि भी सरकार अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकेगी। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नियमों में लचीलापन लाया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और क्लिनिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 10 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना और गंभीर मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसका उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज उपलब्ध कराना तथा फर्जी डॉक्टरों और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।

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