गुजरात

अस्वरवाड़ अस्पताल के नाम पर पार्टनर से 4 करोड़ रुपये की ठगी

Renuka Sahu
14 Oct 2022 5:13 AM GMT
Fraud of Rs 4 crore from partner in the name of Aswarwad Hospital
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

शहर के पानीगेट थाने में मशहूर बिल्डर दर्पण शाह और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी की एक और शिकायत दर्ज की गई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शहर के पानीगेट थाने में मशहूर बिल्डर दर्पण शाह और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी की एक और शिकायत दर्ज की गई है.शहर के बापोद इलाके के भाईलाल पार्क सोसायटी के रहने वाले डॉ अनिकेत प्रवीणभाई पटेल ने पानीगेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. कि अनिकेतभाई का परिचय साल 2020 में एक दोस्त ने बिल्डर दर्पण शाह से कराया था जिस दौरान डॉ. अनिकेत और उसके दो दोस्त सुखधाम सिग्नेचर के साइट ऑफिस पर दर्पण शाह से मिलने गए थे। जहां उन्होंने अलग से अस्पताल शुरू करने की बात कही, डॉ. अनिकेत और डॉ. अनिलभाई दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि दर्पण शाह और उनके पिता सुखधाम सिग्नेचर वाली जगह पर अस्पताल का निर्माण करेंगे. जिसके तहत हरेश पटेल को 50 प्रतिशत और डॉ. अनिलभाई और डॉ. अनिकेतभाई को 25-25 प्रतिशत लाभ-हानि का हिस्सा तय किया गया और दोनों डॉक्टर मित्रों को 24-24 हजार और हरेश शाह को रु. 48,000 को साझेदारी द्वारा पूंजीकृत किया गया और नोटरीकृत किया गया। इसे शुरू करने के लिए नगर पालिका की अनुमति के बाद निर्णय लिया गया कि मंजलपुर स्थित कैथोलिक सीरियन बैंक में चालू खाता खोलकर ही तीन साझेदारों के हस्ताक्षर से ही लेन-देन किया जा सकता है.

अक्टूबर 2020 से 31 मार्च, 2021 तक दर्पण शाह ने दोनों साथी डॉक्टरों को उनके हिस्से के रुपये का भुगतान किया था। फिर 1 अप्रैल 2021 से अस्वरवाड़ अस्पताल की पार्टनरशिप फर्म में बिल्डर दर्पण शाह ने धीरे-धीरे गबन करना शुरू कर दिया और पार्टनर डॉक्टरों के फर्जी हस्ताक्षर कर पार्टनरशिप फर्म के लिए खोले गए बैंक खाते से लाखों रुपये निकाल लिए. साथ ही पार्टनरशिप फर्म के नाम से दिया गया चेक भी वापस कर दिया गया और दोनों पार्टनर डॉक्टरों ने वर्ष 2021 में परक्राम्य लिखत के तहत दर्पण शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. साथ ही दोनों पार्टनर डॉक्टर्स को सोशल मीडिया साइट पर मैसेज करें कि आपको पार्टनरशिप फर्म से निकाला जा रहा है। दूसरी ओर, बिल्डर दर्पण शाह ने डॉ अनिकेत और डॉ अनिलभाई के साथ असवरवाड़ फार्मेसी से कमीशन के रूप में प्राप्त 50 लाख रुपये का हिसाब न देकर 4,39,93,886 रुपये की धोखाधड़ी की।बिल्डर दर्पण शाह और उनके पिता हरेश कुमार शाह ( दोनों निवासी, शुक्लानगर, वाघोड़िया रोड) बनाम आई.पी.सी. धारा 406, 420, 465, 471, 114 व 468 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।


Renuka Sahu

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