एएमसी सुविधा में फेल, नागरिकों को दें 25 फीसदी टैक्स रिफंड : हाईकोर्ट
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद शहर में जर्जर सड़कें, आवारा मवेशी, गंदगी से मच्छरों का प्रकोप और यातायात की बिगड़ती समस्या को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि इस याचिका को पूर्व में इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका के साथ जोड़ा जाए. इस मामले में आगे की सुनवाई 5 सितंबर को होगी. याचिकाकर्ता की मांग है कि अहमदाबाद नगर निगम को जर्जर सड़कों, आवारा पशुओं, खराब यातायात के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 2018 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश का पालन करना चाहिए, एएमसी को सड़कों, जर्जर सड़कों की मरम्मत, वेतन भुगतान के संबंध में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए. लोगों द्वारा एएमसी को विभिन्न कर लेकिन एएमसी लोगों को 25 प्रतिशत कर वापस देने और जिम्मेदार अधिकारियों से यह राशि जमा करने और उनके वेतन से कटौती करने, आवारा पशुओं और अवैध पार्किंग की समस्या को दूर करने में लापरवाही कर रही है।