हिमाचल प्रदेश में कल यानी 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) और गुजरात (Gujarat Assembly Elections 2022) के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कल होने वालेमतदान के मद्देनजर अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल होने वाले मतदान को लेकर चल रही तैयारियां दिखाई गई हैं. चुनाव अधिकारी किस तरह से बर्फ में ढंके इलाको में सुरक्षित मतदान कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं.
चुनाव आयोग ने जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता है 12 नवंबर को सुबह 8 बजे और 5 दिसंबर को शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा."
चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ निर्देश दिया है कि सलाहकार को जारी किए गए गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भी भेजी जाए. संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और रेडियो और टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी कर इस विषय में सूचित करें.