गुजरात

तेज गति से वाहन चलाना महंगा पड़ेगा, 4000 तक का हो सकता है जुर्माना

Shantanu Roy
19 Oct 2022 12:20 PM GMT
तेज गति से वाहन चलाना महंगा पड़ेगा, 4000 तक का हो सकता है जुर्माना
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प्रशासन ने बनाये कड़े नियम-कायदे
अहमदाबाद। अब जब आप अपना वाहन सरखेज-गांधीनगर रोड, सिंधु भवन रोड के आसपास से लेते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 70 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से वाहन न चलाएं। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को फिर से विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए गति सीमा की घोषणा की है। शहर की पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में इन सीमाओं को लागू करने का फैसला किया है। अधिसूचना के अनुसार, शहर की सीमा के भीतर कारों की अधिकतम गति 70 किमी प्रति घंटे होनी चाहिए।
स्पीड गन के साथ तैनात रहेंगे इंस्पेक्टर
100 सीसी से अधिक डिस्प्लेसमेन्ट वाली मोटरसाइकिलों के लिए यह सीमा 60 किमी प्रति घंटे और 100 सीसी से कम के वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटे होगी। शहर की यातायात पुलिस ने एसजी रोड, एसपी रिंग रोड और सिंधु भवन रोड पर और उसके आसपास स्पीड गन के साथ निरीक्षकों को तैनात किया है।
नियम का उल्लंघन करने पर 4000 तक का जुर्माना
अधिकारियों ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। जिसमें पहली बार उल्लंघन करने वालों को रु. 2000 का दंड होगा। दूसरी बार फिर इस गलती के तहत रु. 4000 और तीसरी बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एसपी रिंग रोड और सरखेज-गांधीनगर रोड शहर की सीमा के भीतर हैं, इसलिए उनके लिए अधिकतम गति 70 किमी प्रति घंटे होनी चाहिए।
कहां रहेगी कितनी गति सीमा?
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि एक्सप्रेसवे पर कारों की गति सीमा 120 किमी प्रति घंटे है, डिवाइडर वाले राजमार्गों पर और चार या अधिक लेन पर यह 100 किमी प्रति घंटे और राज्य राजमार्गों पर 80 किमी प्रति घंटे है।
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