गुजरात
5 से 10 साल पुराने केसों में 2 महीनों के अंदर दी जाएंगी तारीखें, सालों तक पेंडिंग नहीं रहेंगे केस
SANTOSI TANDI
26 Aug 2023 12:16 PM GMT
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सालों तक पेंडिंग नहीं रहेंगे केस
गुजरात: उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सुनिता अग्रवाल और स्थायी समिति के न्यायाधीशों द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का फैसला किया गया है। जिसके अनुसार अगले दो महीने में पुराने मामलों की सुनवाई एक निश्चित तारीख देकर की जाएगी।
ऐसे कुल 13,988 मामलों को पाया गया है, जिसकी अगली तारीख 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दी गई है। इन सभी मामलों को 3 चरणों में बांटा गया है। जिसमें 5 साल से कम समय के पुराने, 5 से 10 साल पुराने और 10 साल से ज्यादा पुराने मामले शामिल किए गए हैं।
10 साल से ज्यादा पुराने मामले बेहद पुराने माने गए
इस नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक लंबित मामले की अगली लिस्टिंग की तारीख अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ऐसे मामलों में यदि तारीख आवंटित होनी बाकी है तो कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्वचालित रूप से एक नई तारीख प्रदान करेगी।
पुराने मामलों को प्राथमिकता देने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने मामले बेहद पुराने मामले माने जाएंगे। 5 से 10 साल तक के मामलों को पुराना मामला माना जाएगा। जबकि 5 साल तक के मामले ज्यादा पुराने नहीं माने जाएंगे।
कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्वचालित रूप से एक नई तारीख प्रदान करेगी।
कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्वचालित रूप से एक नई तारीख प्रदान करेगी।
‘नॉट बिफोर मी’ चिह्नित मामलों को न्यायिक विभाग को भेजा जाएगा
‘नॉट बिफोर मी’ चिह्नित मामलों को न्यायिक विभाग को भेजा जाएगा। पुराने मुकदमों की तारीख की जानकारी संबंधित वकीलों को ई-मेल से दी जाएगी। उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सुविधा अदालत द्वारा दी गई तारीख और सिस्टम द्वारा उत्पन्न तारीख को अलग-अलग रंगों में प्रदर्शित करेगी। तय तारीख से पहले सुनवाई कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है
ऐसे निपटेंगे केस: 10 साल से ज्यादा पुराने केस को दी जाएगी प्राथमिकता
जिन असूचीबद्ध मामलों को 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है, उन्हें 2 माह के भीतर तारीख आवंटित की जाएगी। 5 से 10 साल की अवधि वाले मामलों को दो से चार महीने के भीतर तारीख आवंटित की जाएगी। जबकि 5 साल से कम के मामलों में चार से छह महीने की तारीख आवंटित की जाएगी।
कोर्ट मास्टर ने सिस्टम में तारीख दर्ज नहीं की है, ऐसे मामले में 10 साल से अधिक पुराने मामलों में 7 दिनों के भीतर तारीख दी जाएगी। 5 से 10 साल पुराने मामले में में 8 से 14 दिन के अंदर की तारीख दी जाएगी। पांच साल के अंदर के मामलों में 15 से 21 दिन के अंदर तारीख दी जाएगी।
संबंधित दो मामलों को भी एक ही तारीख दी जाएगी
कोर्ट के आदेश से पहले भी केस को सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो मामले एक-दूसरे से जुड़े होंगे, उन्हें एक ही तारीख दी जाएगी। अंतरिम आवेदनों को मुख्य मामले के साथ दिनांकित किया जाएगा। जमानत और रद्दीकरण याचिकाओं की ऑटोलिस्टिंग की जाती है।
इसके अलावा यदि मामला दायर किया जाता है, तो सिस्टम द्वारा जेनरेट की गई तारीख मौजूदा दिनों में चौथे दिन से उपलब्ध होगी। कोर्ट के आदेश से पहले भी केस को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
SANTOSI TANDI
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