गुजरात

पासपोर्ट सत्यापन के लिए रिश्वत मांगने वाले पुलिस अधिकारी को Court ने सुनाई 5 साल की सजा

Gulabi Jagat
21 Sep 2024 5:30 PM GMT
पासपोर्ट सत्यापन के लिए रिश्वत मांगने वाले पुलिस अधिकारी को Court ने सुनाई 5 साल की सजा
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Morbi मोरबी: जिले के मालिया थाने के एक पुलिसकर्मी पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एक आवेदक से रिश्वत मांगने का आरोप है और उसे एसीबी ने जाल में फंसाकर पकड़ लिया. कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मामला मोरबी कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में पुलिस असमंजस में पड़ गई है.
पुलिसकर्मी ने मांगी रिश्वत: घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2014 में शिकायतकर्ता मनोज हेडाऊ के भाई की पत्नी पूजाबेन ने नैरोबी जाने का फैसला किया और पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की. जिसके लिए 17 मार्च 2014 को मालिया पुलिस स्टेशन से भाई की पत्नी पूजाबेन का फोन आने पर वह वहां गया और पुलिसकर्मी अमरतभाई ने हस्ताक्षर ले लिए और बाद में 500 रुपये देने को कहा, शिकायतकर्ता ने चालान शुल्क का भुगतान कर दिया है. तो पैसे क्यों दें.
एसीबी ने पुलिसकर्मी को पकड़ा: पुलिसकर्मी अमरत मकवाना ने पासपोर्ट पूछताछ से जुड़ा काम किया है. ताकि रु. 500 देने होंगे. अन्यथा पासपोर्ट नहीं बनेगा. गुप्त धमकी भी दी गयी. लेकिन शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम नहीं देना चाहता था इसलिए एसीबी से शिकायत की और एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया.
लंचिया पुलिसकर्मी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास: मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एसीबी) एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश साहब ने की, लोक अभियोजक अधिवक्ता विजयकुमार जानी ने 7 मौखिक एवं 35 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये. इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मालिया (मियाना) पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अमरत मकवाना को दोषी ठहराया और अदालत ने आरोपी अमरत मावजी मकवाना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.
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