गुजरात
उपभोक्ता संरक्षण अदालत ने वडोदरा के डॉक्टर को दिया 1.69 लाख रुपये भुगतान का आदेश
Renuka Sahu
20 Jun 2022 4:36 AM GMT
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फाइल फोटो
वडोदरा में एक उपभोक्ता फर्म द्वारा बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वडोदरा में एक उपभोक्ता फर्म द्वारा बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डॉक्टर अपने अस्पताल में इलाज की मांग करता है तो भी वह मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम का हकदार होता है। उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय डॉ. इंद्रवदन शाह ने जून 2021 में निवा बूपा इंश्योरेंस के खिलाफ दावों का भुगतान न करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद, वडोदरा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Adv.) के अध्यक्ष आईसी शाह ने बुधवार को बीमा कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया। इंद्रवदन शाह से रुपये वसूले गए हैं। 1. 69 लाख देने का आदेश दिया।
उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में दायर शिकायत में डाॅ. इंद्रवदन शाह ने कहा कि उन्होंने 31 अक्टूबर, 2020 को सकारात्मक परीक्षण किया। 6 नवंबर तक मेरा अपने ही अस्पताल में इलाज चला। जिसका सार मेरे पुत्र डॉ. केवल मौसम के अनुसार किया गया था। जिसके बाद मुझे रुपये मिले। 84,84,055 की चिकित्सा लागत के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने मेरे दावे को अस्वीकार कर दिया। कंपनी द्वारा अपने ही अस्पताल में और परिवार के एक सदस्य द्वारा दावे को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद डॉ. इंद्रवदन शाह फिर से कोविड-19 से संक्रमित हुए और 11 नवंबर को फ्री में पांच दिन के लिए अपने ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज उनके बेटे डॉ. सीजन ने बस यही किया। जिसके बाद डॉ. शाह रु. बीमा राशि का दावा 61,777 किया गया। फिर भी, निवा बूपा ने उसी कारण से मुकदमा खारिज कर दिया। ताकि डॉ. शाह ने उपभोक्ता फर्म से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। यह पता चला कि पॉलिसी दस्तावेजों में ऐसा कोई खंड नहीं है जो कहता है कि बीमित व्यक्ति का इलाज उसके रिश्तेदारों द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद डॉ. शाह ने उपभोक्ता संरक्षण फोरम में शिकायत की।
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