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Gujarat गुजरात: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में समन रद्द करने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, "हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।"
गुजरात हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन और उसके बाद सत्र अदालत द्वारा समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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Kiran
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