गुजरात
सेरेब्रल पाल्सी का छात्र मेडिकल प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित, हाईकोर्ट में रिट, सरकार को नोटिस
Gulabi Jagat
20 Oct 2022 3:21 PM GMT
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अहमदाबाद, 20 अक्टूबर 2022, गुरुवार
50 प्रतिशत विकलांगता वाली सेरेब्रल पाल्सी (सेरेब्रल पाल्सी) से पीड़ित एक छात्रा को चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, छात्रा ने अपने प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव, प्रवेश समिति समेत पक्षकारों को नोटिस जारी किया था. मामले की आगे की सुनवाई 22 को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधे तौर पर पूछा कि जब ऑल इंडिया मेडिकल बोर्ड ने छात्रा को फिट घोषित कर दिया है तो गुजरात मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर उसे अनफिट कैसे घोषित कर सकते हैं..? याचिकाकर्ता छात्र की ओर से रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल द्वारा प्रमाणित पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता सेरेब्रल पाल्सी की 50 प्रतिशत विकलांगता है लेकिन अन्यथा फिट है। वह इस बीमारी के लिए लगातार फिजियोथेरेपी और अन्य उपचार करवा रही हैं ताकि वह सामान्य जीवन के प्रवाह में शामिल हो सकें। आवेदक ने नीट परीक्षा भी पास कर ली है और वह ऑल इंडिया मेडिकल बोर्ड, मुंबई के समक्ष भी उपस्थित हुई। जिसमें उन्हें 47 प्रतिशत विकलांगता के साथ फिट घोषित किया गया।
हालांकि, उन्हें 15-10-22 को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जब उन्हें गुजरात मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था। अब जब चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 28 अक्टूबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है, उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को अमान्य और शून्य और शून्य घोषित कर दिया और उसे मेडिकल में प्रवेश के लिए फिट घोषित कर दिया और उसे अहमदाबाद में एक सीट खाली रखने का आदेश दिया- सरकारी कॉलेज और तब तक के अधिकारियों को चाहिए और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश तय न करने के लिए अंतरिम राहत दी जाए।
Gulabi Jagat
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