गुजरात

इंस्टाग्राम के जरिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में शख्स पर केस दर्ज

Deepa Sahu
27 Jan 2022 12:21 PM GMT
इंस्टाग्राम के जरिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में शख्स पर केस दर्ज
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आनंद पुलिस ने एक 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर अपनी पत्नी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से तीन तलाक देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

गुजरात : आनंद पुलिस ने एक 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर अपनी पत्नी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से तीन तलाक देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आनंद जिले के उमरेठ तालुका की रहने वाली 27 वर्षीय महिला ने बुधवार को अपने माता-पिता के साथ पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने नवंबर 2019 में महिसागर जिले के देबर गांव के व्यक्ति से शादी की। दंपति में कलह होने लगी और महिला अपने पति के घर से निकाल दिए जाने के बाद अपने माता-पिता के घर लौट आई, पुलिस ने कहा। पति ने पहले भी जुलाई में तीन तलाक बोला था जब दंपति का झगड़ा हुआ था और पीड़िता को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था ... उसने हमें बताया कि उसे तीन तलाक के खिलाफ कानून के बारे में पता नहीं था और तब शिकायत नहीं की थी। हाल ही में, वह अपने पति की गतिविधियों की जांच करना चाहती थी और उसने छद्म नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। हालाँकि, पति को पता चला कि उस खाते के पीछे पत्नी थी और उसने सोशल मीडिया पर फिर से तीन तलाक बोल दिया। तभी उसने अपने परिवार को सूचित किया और बुधवार को पुलिस से संपर्क किया। "उस व्यक्ति पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है।

राठौड़ ने कहा कि महिला ने पहले भी अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. "हम अब तीन तलाक की शिकायत की जांच कर रहे हैं। पति को अभी तक तलब नहीं किया गया है, "राठौड़ ने कहा।


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