गुजरात
यार्न के बाद टेक्निकल टेक्सटाइल पर 10 अक्टूबर से बीआईएस अनिवार्य
Renuka Sahu
4 Jun 2023 7:56 AM GMT

x
आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निर्माता भी गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करें, कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया जा रहा है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निर्माता भी गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करें, कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पॉलिएस्टर यार्न के कुछ गुणों पर बीआईएस मानक अनिवार्य करने की घोषणा की गई थी और अब 10 अक्टूबर से जियो टेक्सटाइल और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल के 13 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने की घोषणा की गई है।
क्यूसीओ यानी बीआईएस मानक की घोषणा केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर से कर दी है, ऐसे में उद्योगपतियों को अपने कपड़ों की गुणवत्ता बीआईएस मानक के अनुरूप बनानी होगी। साथ ही विदेशों से टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक्स इम्पोर्ट करने वाले भी बीआईएस सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से ही फैब्रिक्स इम्पोर्ट कर सकेंगे। केंद्र सरकार के सर्कुलर के अनुसार, जिओटेक्सटाइल की जिन 18 वस्तुओं पर बीआईएस मानक अनिवार्य किया गया है, उनमें वाटरप्रूफ लाइनिंग के लिए लैमिनेटेड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बुने हुए जियोमेम्ब्रेन, जूट जियोटेक्सटाइल, जियोसेल, सब सरफेस ड्रेनेज एप्लिकेशन के लिए जियोटेक्सटाइल, लचीले फुटपाथ के लिए जियोग्रिड सहित 18 आइटम शामिल हैं। जबकि सुरक्षात्मक वस्त्र में पर्दे और पर्दे, अग्निशामकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े, अग्निशामकों के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने, उच्च दृश्यता चेतावनी कपड़े सहित 13 अन्य उत्पाद शामिल हैं।
Next Story