नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो दोषियों को अंग्रेजी और गुजराती भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सूचना के आधार पर आदेश जारी किया कि दोषियों के पते पर नहीं होने के कारण नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। 2002 में बिल्किस बानो के साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ था बल्कि उसकी बेटी और परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो दोषियों को अंग्रेजी और गुजराती भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सूचना के आधार पर आदेश जारी किया कि दोषियों के पते पर नहीं होने के कारण नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। 2002 में बिल्किस बानो के साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ था बल्कि उसकी बेटी और परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।