गुजरात

सुसाइड केस में बड़ा फैसला आया

jantaserishta.com
28 April 2022 9:48 AM GMT
सुसाइड केस में बड़ा फैसला आया
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अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने आयशा आत्महत्या के मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई है. आयशा ने 25 फरवरी, 2021 में नदी से कूदकर आत्महत्या की थी. सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आयशा पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया था.

आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद के वातवा में रह रही थी. आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले यह भी कहा था, "मैं दुआ करती हूं कि यह प्यारी नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले." आयशा की मौत के बाद पता चला था कि ये मामला दहेज उत्पीड़न का है. आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी, लेकिन उसे लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था.
23 साल की आयशा की शादी राजस्थान के जालौर के रहने वाले आरिफ से 2018 में हुई थी. आरिफ का राजस्थान की ही एक लड़की से अफेयर था. आयशा के सामने ही आरिफ गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था. इस वजह से प्रेग्नेंसी के दौरान आरिफ के बर्ताव से आयशा टूट गई थी. वह डिप्रेशन में आ गई थी. गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी. दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता था. रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी.
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