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Kutch कच्छ: भुज सत्र न्यायालय ने आखिरकार कच्छ के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुलदीप शर्मा से जुड़े पुलिस कदाचार के 40 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह मामला 1984 का है, जिसमें दिवंगत कांग्रेस नेता मंधार अब्दुल्ला हाजी इब्राहिम, जिन्हें इभाला सेठ के नाम से भी जाना जाता है, ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शर्मा ने पुलिस कार्यालय में उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, उन्हें अपमानित किया और शारीरिक रूप से उन पर हमला किया।
न्यायालय ने कुलदीप शर्मा और साथी अधिकारी गिरीश वासवदा को दोषी पाया
चार दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, न्यायालय ने कुलदीप शर्मा और साथी अधिकारी गिरीश वासवदा को दोषी पाया। दोनों को तीन महीने की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस बीच, दो अन्य सह-आरोपी अधिकारी बीएन चौहान और पीएसआई बिश्नोई की लंबी कानूनी कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई। एक अन्य आरोपी गिरीश वासवदा को न्यायालय ने निर्दोष घोषित किया।
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Harrison
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