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सरखेज से चार साल की बच्ची का अपहरण करने वाली अर्शी उर्फ अरविंद भीखाभाई चौहान और सरमन जेठाभाई वाघेला की जमानत अर्जी, अहमदाबाद ग्राम न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जूडी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरखेज से चार साल की बच्ची का अपहरण करने वाली अर्शी उर्फ अरविंद भीखाभाई चौहान और सरमन जेठाभाई वाघेला की जमानत अर्जी, अहमदाबाद ग्राम न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जूडी। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एमडी वीरानी ने खारिज कर दिया है। अगर आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे समाज में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। न्याय के हित में आरोपी को जमानत पर रिहा करने की जरूरत नहीं है।
इस मामले की जानकारी यह है कि सरखेजमा इलाके से अर्शी उर्फ अरविंद भीखाभाई चौहान और सरमन जेठाभाई वाघेला ने चार साल की बच्ची का अपहरण कर लिया. सरखेज पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अर्शी उर्फ अरविंद व समरन वढेला ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसमें सरकारी वकील धीरू जे. परमार ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ संगीन अपराध है। इस प्रकार के अपराध समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यदि अभियुक्त जमानत पर छूट जाता है तो इस प्रकार का अपराध फिर से करने की पूरी संभावना है, इससे समाज में गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाए। उसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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