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अदालत ने एक पुलिस शिकायत में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डियर और उसके दो बेटों ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वडोदरा अंदलजा इलाके में जमीन हड़प ली और कुछ जमीन निजी डेवलपर्स को बेच दी।
नवयार्ड में रहने वाली खैरुनिशा शेख ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मेरे पति इस्माइलभाई शेख का साल 2016 में निधन हो गया था। मेरे पति ने वर्ष 1998 में दहयाभाई माथुरभाई से 548 वर्ग मीटर की भूमि बेची थी। इस भूमि के लिए कोई बिक्री बंधक या उपहार विलेख नहीं किया गया था।
हालांकि, प्रिय मोहम्मद यूसुफ अब्दुलमाजिद शेख और उनके दो बेटों इरफान और अली अहमद (संतोकनगर सोसाइटी, न्यू यार्ड) ने मेरे पति और मेरे दो प्रियजनों के नाम पर फर्जी इनाम लेख बनाए। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा है।

Gulabi Jagat
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