गुजरात

हाटकेश्वर पुल के घटिया निर्माण के मामले में चार की जमानत अर्जी खारिज

Renuka Sahu
1 Jun 2023 8:03 AM GMT
हाटकेश्वर पुल के घटिया निर्माण के मामले में चार की जमानत अर्जी खारिज
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मेट्रो कोर्ट ने खोखरा क्षेत्र स्थित हटकेश्वर पुल के घटिया निर्माण के मामले में आरोपी अजय इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमेश हीराभाई पटेल, उनके दोनों बेटों चिराग व कल्पेश पटेल व निदेशक रसिक अंबरम पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मेट्रो कोर्ट ने खोखरा क्षेत्र स्थित हटकेश्वर पुल के घटिया निर्माण के मामले में आरोपी अजय इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमेश हीराभाई पटेल, उनके दोनों बेटों चिराग व कल्पेश पटेल व निदेशक रसिक अंबरम पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. . इस सुनवाई से पहले पुलिस ने मंगलवार को चारों आरोपियों का रिमांड पूरा कर कोर्ट में पेश किया. इस दौरान पुलिस ने चार दिन का और रिमांड मांगा। हालांकि, मेट्रो कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा-409 जोड़ी है. कोई भी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या यहां तक ​​कि एजेंट जो आपराधिक विश्वासघात करता है, पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि यह धारा लागू होती है, तो अभियुक्त को दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और वह गैर-जमानती अपराध बन जाता है। हाटकेश्वर पुल के कमजोर निर्माण के मुद्दे पर आईआईटी रुड़की और सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित देश की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं और संस्थानों की राय है कि पुल का निर्माण निर्धारित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम स्वीकार्य क्षमता को पूरा नहीं करता है और नियम। आरोपी ठेकेदारों ने घटिया व घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। जिससे पुल की मजबूती और टिकाउपन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं।
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