गुजरात

हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली

Renuka Sahu
21 May 2023 8:09 AM GMT
हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सात माह से बीएसएफ में सिपाही के पद पर नियुक्त नहीं किए गए कर्मचारी चयन आयोग व बीएसएफ के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सात माह से बीएसएफ में सिपाही के पद पर नियुक्त नहीं किए गए कर्मचारी चयन आयोग व बीएसएफ के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की ओर से हलफनामा पेश कर माफी मांगी है। और याचिकाकर्ता को बीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया। हलफनामे में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं है। संबंधित अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति की है। नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बीएसएफ जवान की भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता ने उचित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया और प्राधिकरण ने उसका उम्मीदवारी फॉर्म रद्द कर दिया। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। जिसमें उच्च न्यायालय के दिनांक 02-08-2022 के निर्देशानुसार आवेदक ने विज्ञापित ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आवेदक को ओबीसी श्रेणी में नियुक्त करने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश को सात माह बीत जाने के बावजूद अब तक उन पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी है. इसलिए यह अवमानना ​​याचिका दायर की जानी है। इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने एसएससी और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?

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