Allahabad High Court: हत्या के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला की हत्या के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने एक मुस्लिम से शादी करने के बाद अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। अदालत ने जमानत देने से इनकार Refusal to grant bail करने के फैसले में अपराध की गंभीरता, शोएब अख्तर की संलिप्तता और मुकदमे के उन्नत चरण को ध्यान में रखा। सिंदुरिया गांव के एक चौकीदार ने 21 सितंबर 2020 को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में गश्त के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें सड़क के पश्चिमी किनारे जंगल के पास एक नाले में एक लड़की का क्षत-विक्षत शव मिलने की जानकारी दी. आरोपी अजाज अहमद आसिफ और शोएब अख्तर को एक साथ गिरफ्तार किया गया और उनके खुलासे के आधार पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला की मौत का कारण गर्दन का शरीर से अलग होना था।