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Ahmedabad अहमदाबाद। अहमदाबाद के रामोल इलाके में कथित तौर पर अवैध पटाखा निर्माण इकाई में हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को साबरमती केंद्रीय जेल भेज दिया गया। आरोपी रमीला डोडिया, उनके बेटे मेहुल डोडिया और उनके कारोबारी साझेदार सादिक सैयद को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद महानगर न्यायालय में पेश किया गया। जांचकर्ताओं ने न्यायालय को सूचित किया कि हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है और रिमांड की अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया।
इसके बाद न्यायालय ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें साबरमती केंद्रीय जेल में रखा गया। सात दिन की रिमांड के दौरान, एसआईटी ने आरोपियों से पटाखा इकाई के कथित अवैध संचालन, विस्फोटक सामग्री की खरीद और भंडारण, वित्तीय लेनदेन, और श्रमिकों के वेतन के बारे में पूछताछ की। जांचकर्ताओं ने विस्फोटक सामग्री के स्रोत का पता लगाने, श्रम और स्टॉक रजिस्टर बरामद करने, विस्फोट से पहले की घटनाओं के क्रम का पुनर्निर्माण करने और प्रत्येक आरोपी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का भी प्रयास किया।
विस्फोटक कानूनों के संभावित उल्लंघनों और नियामक चूक सहित विस्फोट की व्यापक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया था। यह मामला 18 जुलाई को रामोल-गतराड रोड स्थित पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट और आग से संबंधित है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। विस्फोट दोपहर लगभग 3:30 बजे कारखाने के अंदर हुआ, जहां कथित तौर पर वैध अनुमति के बिना पटाखे बनाए जा रहे थे।
पीड़ितों में दिहाड़ी मजदूर भी शामिल थे, और कई गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस का आरोप है कि कारखाने का लाइसेंस मार्च में समाप्त हो गया था और आरोपियों ने बंद करने के आदेशों के बावजूद विस्फोट से लगभग 20 से 25 दिन पहले ही काम फिर से शुरू कर दिया था। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के अनुसार, इकाई ने कथित तौर पर उत्पादन फिर से शुरू कर दिया था। उसी समय, पुलिसकर्मी वार्षिक रथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे और आगामी गणेश उत्सव के ऑर्डर पूरे करने के लिए पटाखे बना रहे थे।
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