गुजरात

पिता प्रजनेश पटेल के बाद तथ्या पटेल की जमानत अर्जी भी ग्राम न्यायालय ने खारिज कर दी

Renuka Sahu
25 Aug 2023 8:26 AM GMT
पिता प्रजनेश पटेल के बाद तथ्या पटेल की जमानत अर्जी भी ग्राम न्यायालय ने खारिज कर दी
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अहमदाबाद ग्राम न्यायालय के जिला न्यायाधीश डीएम व्यास ने आज इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना में नौ लोगों को कुचलकर मार डालने के मामले में आरोपी तात्या पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी तात्या पटेल के खिलाफ गंभीर अपराध है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद ग्राम न्यायालय के जिला न्यायाधीश डीएम व्यास ने आज इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना में नौ लोगों को कुचलकर मार डालने के मामले में आरोपी तात्या पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी तात्या पटेल के खिलाफ गंभीर अपराध है। आरोपी के आचरण और उसके अपराध की गंभीरता जैसे मुद्दों को उठाया गया।

मुख्य लोक अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने आरोपी ताथ्या पटेल की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ताथ्या पटेल ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं कारित करने की आपराधिक मानसिकता रखता है और उसे ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं कारित करने की आदत है. आरोपी ताथ्या पटेल लापरवाही, तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आदी है। इस्कॉन ब्रिज हादसे से पहले भी दो गंभीर हादसे हो चुके हैं. पुलिस जांच में यह भी साबित हो चुका है कि आरोपी ताथ्या पटेल के अपराध को छुपाने के लिए उसके पिता ने पैसे देकर समझौता कराया था. इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना मामले में आरोपी तात्या पटेल द्वारा नौ निर्दोष नागरिकों को बम से उड़ा दिया गया था, दुर्घटना में 12 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। जिसमें एक घायल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. यदि आरोपी को जमानत दे दी जाती है, तो उसके द्वारा मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को किसी भी हालत में उसे जमानत नहीं देनी चाहिए. जगुआर विशेषज्ञ की रिपोर्ट है कि उसने ब्रेक लगाने की कोई कोशिश नहीं की. आरोपी के खिलाफ इसी तरह के अन्य अपराध हैं इसलिए वह रेस ड्राइविंग का आदी है।
ताथ्या और उसके पिता प्रजनेश को आज व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश
ताथ्या पटेल और प्रजनेश आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में मौजूद थे. उस वक्त दोनों आरोपी पिता-पुत्र ने कहा कि उनके पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है. यह भी कहा गया कि टिफ़नी जेल में नहीं मिलीं. इसलिए कोर्ट ने जेल अधिकारी को नोटिस भेजकर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपी पिता-पुत्र को कल कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया. उधर, कल सरकार की ओर से दस्तावेजी सबूतों की एक अहम सूची पेश की जाएगी.
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