गुजरात

आरोपित सूदखोर ने अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी

Renuka Sahu
5 Jan 2023 6:21 AM GMT
Accused usurer rejected anticipatory bail
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

विशेष अत्याचार न्यायालय के न्यायाधीश एमए भट्टी ने मात्र 50 हजार रुपये का कर्जा लेने वाले व्यक्ति को जलयान में प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी सिद्धराजभाई राजाभाई भारवाड़ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विशेष अत्याचार न्यायालय के न्यायाधीश एमए भट्टी ने मात्र 50 हजार रुपये का कर्जा लेने वाले व्यक्ति को जलयान में प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी सिद्धराजभाई राजाभाई भारवाड़ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि ब्याज सहित मूल राशि का भुगतान करने के बावजूद आरोपी और सह-आरोपी चंपाबेन रबारी और उनके बेटे महेश रबारी को प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि अभियुक्त ने मृतक से 5 लाख रुपये के भुगतान की गारंटी का नोटरी शपथ पत्र भी निष्पादित किया है.

आरोपी सूदखोर सिद्धराजभाई राजाभाई भरवाड़ की अग्रिम जमानत अर्जी की पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलेश आर. लोढ़ा ने कहा कि फरियादी के पति ने आरोपी से 50 हजार रुपये उधार लिए थे. आरोपी शिकायतकर्ता के पति को रंगदारी व रंगदारी के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इससे परिवादी के पति ने तनाव में आकर दिनांक 5-9-22 को आत्महत्या कर ली। आरोपी सूदखोर ने मृतक से पांच लाख रुपए देने की बाध्यता नोटरी की थी। इसके बाद भी वह 18 लाख रुपये और अतिरिक्त ब्याज की मांग कर रहा था। मृतका ने अपनी सोने की चेन, अंगूठी और अन्य आभूषण देकर राशि का भुगतान किया, लेकिन फिर भी आरोपी सूदखोर ने प्रताड़ना जारी रखी। समाज में सूदखोरों के उत्पीड़न से दिन प्रतिदिन आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इतने गंभीर अपराध में आरोपी से हिरासत में पूछताछ भी बेहद जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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