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पणजी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और गुजरात इलेक्शन वॉच के अनुसार, 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में कम से कम 40 नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार आपराधिक मामले लंबित हैं. इन 40 विधायकों में से 29 सदस्य (कुल 182 में से 16 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि हत्या और बलात्कार का प्रयास, एडीआर विश्लेषण से पता चला है। 29 सदस्यों में से 20 भाजपा के हैं, चार कांग्रेस के हैं, दो आम आदमी पार्टी के हैं, दो निर्दलीय हैं, और एक समाजवादी पार्टी का है।
अभी-अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, जिसकी मतगणना 8 दिसंबर को हुई थी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीतकर गुजरात में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की और आप ने पांच। तीन निर्दलीय उम्मीदवारों में से दो (68 प्रतिशत) और समाजवादी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार- कांधल जडेजा- ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की घोषणा की है। एडीआर चुनाव सुधारों के लिए काम करता है और सभी 182 नवनिर्वाचित विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है। अध्ययन में कहा गया है कि 2017 की तुलना में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले विधायकों की संख्या में कमी आई है, जब 47 निर्वाचित सदस्य ऐसे मामलों का सामना कर रहे थे।
जीतने वाले कम से कम तीन उम्मीदवारों ने घोषित किया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामलों का सामना कर रहे हैं। ये उम्मीदवार वंसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल, पाटन से कांग्रेस विधायक किरीट पटेल और ऊना से भाजपा विधायक कालूभाई राठौड़ हैं.
अध्ययन से यह भी पता चलता है कि चार विजयी उम्मीदवारों ने आईपीसी की धारा 354 (महिलाओं का अपमान) या धारा 376 (बलात्कार) के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन चार में से बीजेपी के जेठा भरवाड़ पर आईपीसी की धारा 354 के तहत कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी, बीजेपी विधायक जनक तलविया और आप विधायक चैत्र वसावा के खिलाफ बलात्कार का आरोप है।
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