गुजरात

निर्यात परिवहन सेवाओं पर लागू 5 से 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर

Renuka Sahu
4 Oct 2022 1:19 AM GMT
5 to 18 percent Goods and Services Tax applicable on export transport services
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 1 अक्टूबर से निर्यात परिवहन पर 5 से 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 1 अक्टूबर से निर्यात परिवहन पर 5 से 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है। जिसके चलते अब निर्यातक कंपनियों को शिपिंग यानी समुद्र और विमान से परिवहन सेवाओं के लिए जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।

कराधान विशेषज्ञों ने कहा है कि जहाज या विमान द्वारा माल के निर्यात के लिए प्रदान की जाने वाली परिवहन सेवा 1 अक्टूबर से कर योग्य हो गई है। सरकार ने छूट को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अब निर्यातकों को रिफंड के साथ-साथ माल की कीमतों को निर्धारित करने के लिए फिर से रणनीति बनानी होगी। अब, जहाजों के माध्यम से निर्यात माल पर एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कुछ नियमों के साथ 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। विमान से ITC के साथ 18 प्रतिशत IGST लगाया जाएगा।
हालांकि, आयात की खेप पर कोई IGST नहीं है। जीएसटी चालान की तारीख से लागू है। इसलिए, यदि माल 30 सितंबर को या उससे पहले ले जाया गया है, लेकिन चालान 1 अक्टूबर को या उसके बाद का है, तो IGST का भुगतान करना होगा। ट्रांसपोर्टर अब उस निर्यातक को चालान जारी करेगा जिसने खेप भेजी है।
माल और सेवा कर परिषद द्वारा जीएसटी माल ढुलाई छूट अधिसूचना को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह छूट 30 सितंबर को समाप्त हो गई। अब आज 1 अक्टूबर को भी जीएसटी परिषद की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
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