गुजरात

लोरिया सामूहिक दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल सश्रम कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना

Gulabi Jagat
25 Sep 2022 1:24 PM GMT
लोरिया सामूहिक दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल सश्रम कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना
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भुज तालुक के लोरिया गांव में पांच साल पहले एक दलित पत्नी से सामूहिक बलात्कार के मामले में भुज सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने सह आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। यह घटना दिनांक 25/4/2017 की है जिसके संबंध में भुज सिटी ए डिवीजन पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी थी.
पीड़ित महिला का पति जब ट्रक लेकर गांव से बाहर गया तो भूरो उर्फ ​​भुरजी उर्फ ​​नवलसिंह राणाजी जडेजा और पाथुभा चामाजी जडेजा ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म का अपराध किया. दोनों पुरुषों ने महिला के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके घर में प्रवेश किया। महिला को धमकी दी गई कि शोर मचाने पर जान से मार दी जाएगी। फिर दोनों ने महिला को नीचे गिराकर बिस्तर पर लिटा दिया। पथुभा चामाजी जडेजा ने महिला के चेहरे पर चादर बांधी। भूरा ने छीन लिया था। बाद में दोनों युवकों ने महिला की मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए 108 के माध्यम से भुज जीके जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उस समय भूरा और पाथुभा के खिलाफ अत्याचार और सामूहिक बलात्कार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में भुज के छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 27 दस्तावेजी साक्ष्य और 35 गवाहों की गवाही की जांच की और भूरा उर्फ ​​भुरजी को गैंगरेप (आईपीसी 376 डी) के तहत दोषी पाया और 25 हजार के जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। रुपये।
साथ ही अन्य धाराओं के तहत कारावास व 3500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सह आरोपी पथुभा को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है। अपराध होने के बाद से ब्राउन चला गया है। वह हिरासत में है। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला लोक अभियोजक एचबी जडेजा मौजूद थे.
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