गुजरात
रंजीत सागर रोड दंगों के 14 आरोपित बरी, आगजनी का आरोप, जानिए क्या था मामला
Gulabi Jagat
31 May 2022 10:59 AM GMT
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रंजीत सागर रोड दंगों के 14 आरोपित बरी
जामनगर में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ के एक मामले में एक अदालत ने 14 आरोपियों को बरी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि जामनगर में पाटीदार अनामत आंदोलन के मामले में इन 14 लोगों के खिलाफ रंजीत सागर रोड पर वाहन जलाने का मामला दर्ज किया गया था.
जानिए क्या था पूरा मामला?
मामले का विवरण इस प्रकार है: जामनगर सिटी-ए डिवीजन थाना के पुलिस हेड कांस्टेबल पाटीदार आंदोलन के सिलसिले में लालपुर बाईपास से पवन चक्की तक गश्त कर रहे थे. इसी दौरान 14 आरोपियों द्वारा गठित अवैध गिरोह ने एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी. इसलिए पुलिस कर्मियों ने 14 आरोपियों के खिलाफ जामनगर सिटी-ए डिवीजन थाने में आईपीसी की धारा 143 और 435 के तहत शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी
बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। जामनगर के सीनियर सिविल जज एन. ने मामला दर्ज किया था. एन। अदालत ने पाथर की अदालत में चलते हुए 14 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है.
14 आरोपियों के खिलाफ वाहन जलाने का मामला दर्ज
बता दें कि जामनगर पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने आज मामले में 14 युवकों को बरी कर दिया। आरोपी की ओर से एडवोकेट नाथलाल पी. घड़िया, हितेन एस. अजूदिया, हसमुख एम. मोलिया, परेश एस. सभा, रवींद्र के. डेव, हिरेन जे। सोनारा, राकेश जे. सभाया, प्रियन के. मांगे, गजेंद्रसिंह जे. ज़ाला, अर्पित एम. रूपापारा की सगाई हुई थी।
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