दौसा । जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसम्बर को दौसा में पण्डित नवल किशोर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी ।
शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने मतगणना स्थल पर पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया । इस दौरान उन्होने मतगणना के लिए नियुक्त आरक्षित मतदान दल, अधिकृत मीडियार्कमियों, पुलिसकर्मियों को मतगणना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी निर्देशोंर्ं की अक्षरशः पालना किए जाने की निर्देश दिए । उन्होने बताया कि मतगणना कक्षों के लिए पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिर्टनिंग अधिकारी, सहायक रिर्टनिंग अधिकारी एवं मीडिया को महाविद्यालय के मध्य ब्लॉक के मुख्य गेट से प्रवेश दिया जावेगा ।
इस दौरान उन्होंने निर्देश कि अधिकृत मीडियाकर्मी मतगणना कक्ष में नियत सीमा तक ही जाकर फोटो , विडियो कवरेज कर सकेंगे । इस दौरान उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, र्कामिक के साथ ही छोटी अवधि के लिए नियत अंतराल में मीडियाकर्मी मतगणना कक्ष में जाकर नियत सीमारेखा से फोटो , विडियो ले सकेंगे।
उन्होने कहा कि प्रत्येक मतगणना कक्ष में रिर्टनिंग अधिकारी, सहायक रिर्टनिंग अधिकारी टेबल तक से एक रेड लाईन पेन्ट द्वारा बनायी जावे । उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, र्कामिक के साथ ही छोटी अवधि के लिए नियत अंतराल में मीडियाकर्मी मतगणना कक्ष में जाकर नियत सीमारेखा से फोटो , विडियो ले सकेंगे। इस हेतु उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दौसा नियुक्ति सुनिश्चित करें । प्रत्येक राउण्ड की एक मतगणना शीट उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दौसा के पास सांख्यिकी विभाग द्वारा भिजवायी जावेगी, मीडियाकर्मी इस राउण्डवार शीट से परिणामों के रूझान की जानकारी ले सकेंगे। अनुमत या अधिकृत मीडियार्कमियों द्वारा लाये गये मोबाइल फोन को उप निदेशक सूचना एवं जनसम्र्पक विभाग दौसा द्वारा दो र्कामिक नियुक्त कर मीडिया सेन्टर में जमा करने की व्यवस्था की जावेगी । जमा कर जमा पर्ची उपभोक्ता को दी जाकर उसे एक टोकन नम्बर दिया जावेगा जो कि मोबाईल पर चस्पा रहेगा। मतगणना गणना स्थल से वापसी पर उक्त टोकन दिखाने पर ही मोबाइल उसी स्थान पर दिया जावेगा ।
पुलिस र्कमियों हेतु जारी दिशा-निर्देश-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल के लिए नियुक्त पुलिसकर्मी को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मतगणना कक्ष के अन्दर पुलिसकर्मी जाने हेतु अनुमत नहीं हैं, जब तक संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा कानून-व्यवस्था के मध्येनजर उन्हें बुलाया नहीं जावे । नियुक्त पुलसिकर्र्मी अपने मोबाइल गेट नम्बर 2 पर स्थापित मोबाइल संग्रहण केन्द्र पर स्वीच ऑफ कर जमा करवायेगे ।
आरक्षित मतगणना दलों के लिए दिशा-निर्देश-
उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए नियुक्त आरक्षित मतदान दल कमरा नम्बर 101 व 102 में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। मतगणना दल सहायक प्रभारी हरिनारायण मीना डीआरए द्वारा उक्त आरक्षित मतदान दलों की उपस्थिति ली जावेगी तथा विधानसभा क्षेत्र के रिर्टनिंग अधिकारियों द्वारा मांग की आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी ।
मतगणना स्थल पर वाहनों के प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश
उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर गेट नम्बर 1पर से पर्यवेक्षकगण, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक दौसा ,अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/लालसोट ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा कि अधिकारियों के ही वाहन अनुमत होंगे-
मतगणना स्थल पर गेट नम्बर 5 से विधानसभा क्षेत्रों के रिर्टनिंग अधिकारी, सहायक रिर्टनिंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमत वाहन ही प्रवेश कर उनके लिए नियत स्थान पर पार्क किये जा सकेंगे ।
मोबाइल संग्रहण केन्द्र के लिए दिशा-निर्देशः-
उन्होंने बताया कि गेट नम्बर 2 पर एक टेण्ट लगाया जायेगा जिसे चारों ओर से कनातों द्वारा बंद किया जावेगा। इस पर मोबाइल संग्रहण केन्द्र का बैनर लगाया जावेगा । प्रभारी अधिकारी र्कामिक प्रकोष्ठ द्वारा गेट नम्बर 2 पर स्थापित मोबाइल संग्रहण केन्द्र के लिए एक प्रभारी अधिकारी एवं पांच-छ र्कामिक नियुक्त कराकर उन्हें 02 दिसम्बर 2023 तक प्रभारी अधिकारी मतगणना प्रकोष्ठ में उपस्थिति हेतु पाबन्द करें । प्रभारी अधिकारी स्टोर द्वारा उक्त संग्रहण केन्द्र पर एक बडा बक्सा एवं आवश्यकता पडने पर अन्य बक्सा मय ताले रखवाया जावेगा, ताकि संग्रहित मोबाइल सुरक्षित रखे जा सके। संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु 2 पुलिसकर्मी पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये जायेगे ।
मतगणना कक्ष में मोबाइल धारक की अनुमति हेतु दिशा-निर्देशः-
उन्होने बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल के अन्दर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं हैं। इसके अतिरिक्त रिर्टनिंग ऑफिसर ,सहायक रिर्टनिंग ऑफिसर एवं काउंटिंग सुपरवाईजर ;म्ज्च्ठैद्ध जिनका फोन ;म्ज्च्ठैद्ध पूर्व गणना के लिए पंजीकृत हैं, ही मोबाइल ले जाने हेतु अनुमत होंगे। मोबाइल हैण्डसेट को केवल ओ टी पी प्राप्त करने के लिए चालू किया जावेगा और ;म्ज्च्ठैद्ध सिस्टम लॉगिन करने के बाद साइलेट कर दिया जावे एवं मतगणना कक्ष के आरओ/एआरओ के पास जमा रखेंगे ।
मतगणना स्थल परिसर में मोबाइल धारक की अनुमति हेतु दिशा-निर्देश-
कानून व्यवस्था की दृष्टि से मतगणना स्थल के परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक दौसा, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, लालसोट, अति. पुलिस अधीक्षक दौसा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा, परिसर में नियुक्त एरिया मजिस्टे्रट एवं परिसर में नियुक्त पुलिस अधिकारी वृत्त निरीक्षक स्तर तक के अनुमत हैं। ईवीएम मतगणना में तकनीकी सहयोग हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त बीईएल ईंजीनियरर्स (दो) के मोबाईल भी मतगणना स्थल के परिसर में ईवीएम प्रकोष्ठ के कक्ष तक के लिए अनुमत होंगे मतगणना स्थल पर की व्यवस्थाओं के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त अधिकारी, र्कामिकों के मोबाईल केवल मतगणना परिसर में जमीन स्तर तक के लिए पृथक से सूचीबद्ध कर अनुमत किये जावेंगे, उक्त अनुमति पत्र पर केवल मतगणना परिसर हेतु मोबाईल अनुमत की मोहर होगी। पर्यवेक्षक, आरओ,एआरओ के अतिरिक्त अन्य मोबाइल मतगणना कक्ष में अनुमत नहीं है, जिसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें ।
संचार कक्ष हेतु दिशा-निर्देश-
मतगणना स्थल पर किसी भी अधिकारी, र्कामिक,पुलिस र्कामिक को आकस्मिक परिस्थितियों में वार्ता करने के लिए नियंत्रण कक्ष कमरा नं. 53 में संचार सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी। इस हेतु नियंत्रण कक्ष में नियुक्त र्कामिकों को प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष द्वारा निर्देशित किया जावेगा ।
मतगणना उपरान्त ईवीएम संग्रहण हेतु दिशा-निर्देश-
मतगणना उपरान्त संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के उपरान्त मतगणना में प्रयुक्त ईवीएम ,वीवीपैट को निर्वाचन विभाग दिशा-निर्देेशानुसार सील्ड की जाकर बक्सों में रखी जावेगी तथा प्रत्येक बक्से पर उस में रखी जाने वाली बीयू,सीयू के मतदान केन्द्र की सूची चस्पा की जावे। उक्तानुसार सील्ड बक्से ईवीएम वेयर हाउस नंबर 01जिला कलेक्टे्रट,दौसा में पृथक-पृथक विधानसभावार कक्षों में रखा जाकर स्टा्रंग रूम सील्ड किया जावेगा। रिजर्व ईवीएम को ईवीएम वेयर हाउस नंबर 02में रखा जावेगा।
प्रभारी अधिकारी ईवीएम प्रकोष्ठ, उक्तानुसार कार्यवाही कें संबंधित आदेश जारी कर राजनैतिक दलों एवं अभ्र्यथियों को सूचित करावे एवं आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करावे। ईवीएम परिवहन हेतु यातायात प्रकोष्ठ प्रभारी प्रभारी अधिकारी ईवीएम प्रकोष्ठ को पांच बंद कन्टेनर उपलब्ध करावेगा ।
मतगणना उपरान्त ईवीएम के साथ रखे लिफाफों के संग्रहण हेतु दिशा-निर्देश-
उन्होंने बताया कि मतगणना उपरान्त संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के उपरान्त ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखे लिफाफों को पुनः प्रपत्रों को रखकर सील्ड कर एक बक्से में रख कर कोषाधिकारी के पास डबल लॉक में सुरक्षा अभिरक्षा में जमा करावेगें । लिखित मतों का लेखा 17 ग (लिफाफा नं.-1/2) दो या अधिक प्रतियों में होने की दिशा में एक प्रति पीआरओ डायरी के साथ संलग्न करें। पीठासीन अधिकारी रिर्पोट -।, ॥, ॥। ( लिफाफा नं.- 1/3), मॉक पॉल की वीवीपैट स्लिप का काला लिफाफा ( लिफाफा नं.- 1/5) जमा करवायेगें।
मतगणना स्थल पर अभ्र्यथियों एवं उनके अभिकर्ताओं के संबंध में दिशा निर्देश-
मतगणना कक्ष में मतगणना टेबल ,आरओ टेबल पर अभ्र्यथियों एवं उनके अभिकर्ताओंं को गणन प्रक्रिया के दौरान अपने उपयोग के लिए मतगणना हॉल में पेन , पेन्सिल, सादा कागज, नोट पैड और पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान एजेन्टों को दिए गये फार्म 17 सी की डुप्लीकेट कॉपी ले जाने के लिए अनुमत होंगे।
मतगणना स्थल पर चिकित्सा दल के संबंध में दिशा निर्देशः-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिल चिकित्सालय दौसा द्वारा नियुक्त चिकित्सा दल अपनी सामग्री सहित 02 दिसम्बर 2023 को सायं 3 बजे मतगणना स्थल पर कमरा नंबर 57 में उपस्थित होंगे एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे। 03 दिसम्बर 2023 को अपना काउण्टर कमरा नंबर 103-104 के मध्य जगह में बरामदे में फ्लेक्स के साथ लगायेंगे। सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ द्वारा फ्लेक्स लगवाया जाकर एक तख्ता व चार-पाँच र्कुसियां चिकित्सा दल के लिए काउण्टर पर लगाई जावेगी ।
ईवीएम प्रकोष्ठ / जिला दक्ष प्रशिक्षक / इंजिनीयरर्स के संबंध में दिशा निर्देश-
उन्होंने निर्देश दिये है कि जिला दक्ष प्रशक्षिक, बीईएल इंजनिीयरर्स मतगणना स्थल पर कमरा नंबर 55 में उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में रहेगे मतगणना कक्षों में संबंधित आरओ के कॉल पर ही बिना मोबाईल संबंधित मतगणना कक्ष में जाकर निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगा।