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हरियाणा सरकार ने उन ग्राम पंचायतों और सरपंचों को कारण बताओ नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने 31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अपने गांवों में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं या पत्र भेजे हैं। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों और सरपंचों को उनके संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत ये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जो एक सरपंच या पंच के निलंबन और निष्कासन से संबंधित है। रेवाडी के उपायुक्त मो. इमरान रजा ने प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि संबंधित ग्राम पंचायतों और उनके सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रदान करें, जिनका मूल्यांकन उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने से पहले किया जाएगा। जबकि ऐसी असत्यापित रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि रेवाडी जिले में कुछ ग्राम पंचायतों और सरपंचों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं, रज़ा ने संकेत दिया कि एफआईआर दर्ज करने या कानूनी उपाय करने का निर्णय पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संवेदनशील मामले को लेकर रेवाडी के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने उपायुक्त से बात की. पुलिस महानिदेशक, पी के अग्रवाल, टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे; हालाँकि, राज्य सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इन गांवों के सरपंचों ने पहले कहा था कि इस तरह के प्रस्तावों को लागू करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य सड़क विक्रेताओं की पृष्ठभूमि की जांच करना था, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से थे, ताकि पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और नूंह की स्थिति के बीच संभावित टकराव को रोका जा सके।
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Triveni
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