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सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
दिल्ली की आप के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है और एक दिन पहले दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है।
गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अगले सप्ताह मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कल ही फैसला सुनाया और अब अवमानना हो सकती है।
सिंघवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है और एक पीठ को इस पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "वे कह रहे हैं कि हम किसी का तबादला नहीं करेंगे। कल दिए गए फैसले के मद्देनजर मैं अवमानना याचिका दायर कर सकता हूं। लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए कृपया मामले को सूचीबद्ध करें।"
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहर में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर आप सरकार का नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटे बाद उनके पद से हटा दिया गया था.
1995-बैच (एजीएमयूटी कैडर) के आईएएस अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे।
CJI की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आठ साल से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।
आप सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि, उपराज्यपाल के बीच अक्सर होने वाली खींचतान की पृष्ठभूमि के खिलाफ, शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि एक निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जिसके विफल होने पर सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
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Triveni
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