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PANAJI/VASCO पणजी/वास्को: कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री में शामिल गैस एजेंसियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नागरिक आपूर्ति निदेशालय ने मंगलवार देर शाम को सांकोले में छापेमारी के दौरान 1,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए।कम वजन वाले सिलेंडर बेचने के आरोप में कादेश गैस सर्विसेज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वर्ना पुलिस स्टेशन Varna Police Station में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मंत्री रवि नाइक की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिन्होंने अधिकारियों से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत औचक निरीक्षण करने को कहा है। मंत्री ने अवैध रूप से रसोई गैस भरने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पीकॉक वैली में खुले क्षेत्र में एलपीजी वाहनों के औचक निरीक्षण के दौरान कादेश गैस सर्विसेज के नाम के बोर्ड लगे छह वाहन और एक अज्ञात व्यक्ति का वाहन मिला। वाहन में कुल 1,023 सिलेंडर थे - 5 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर (30), 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर (16) और 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर (450) तथा बीएमसीजी सिलेंडर (12)।जबकि 508 सिलेंडर सीलबंद हालत में थे, 515 बिना सीलबंद थे।सूत्रों ने बताया कि कुल 283 सिलेंडरों का वजन किया गया, जिनमें से 132 घरेलू सिलेंडर तथा 18 व्यावसायिक सिलेंडर कम वजन वाले पाए गए।सूत्रों ने बताया कि सभी 508 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं तथा विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए दक्षिण गोवा कलेक्टर को सौंपी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि "मानक वजन से कम या अधिक वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री या वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है।"
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 एलपीजी के अनधिकृत कब्जे, आपूर्ति एवं उपभोग के साथ-साथ अनधिकृत भंडारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है। निरीक्षण के दौरान, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को बीपीसीएल एवं एचपीसीएल के घरेलू एवं वाणिज्यिक सिलेंडरों सहित लगभग 1,000 एलपीजी सिलेंडर मिले। रैंडम जांच में पता चला कि बीपीसीएल के कई घरेलू सिलेंडर कम वजन के थे, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर बिना सील की स्थिति में पाए गए, जिनका वजन उनके मानक भार से अधिक था। आरोपी कथित तौर पर बिना प्राधिकरण या उचित सुरक्षा उपायों के अवैध एलपीजी डिकैंटिंग कर रहे थे, जिससे मानव जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। टीम ने यह भी पाया कि एलपीजी सिलेंडरों को बिना किसी वैध दस्तावेज या सक्षम अधिकारियों की अनुमति के स्थान पर संग्रहीत एवं लोड किया जा रहा था, जिससे जनता को इस आवश्यक वस्तु की नियमित आपूर्ति बाधित हो रही थी। वर्ना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 3(5) के साथ धारा 288 और 125, पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 23, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(ii) और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी(बी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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