गोवा
Thailand से डिपोर्ट किए जाने के एक दिन बाद लूथरा भाइयों को गोवा लाया गया
Tara Tandi
17 Dec 2025 3:21 PM IST

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Goa गोवा: नॉर्थ गोवा के नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को बुधवार को पुलिस थाईलैंड से वापस गोवा ले आई, उन्हें एक दिन पहले ही थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया था। यह घटना इस महीने की शुरुआत में उनके नाइटक्लब में हुई दुखद आग की घटना से जुड़ी है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
लूथरा भाई घटना के तुरंत बाद भारत से भाग गए थे और थाई अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मंगलवार को उन्हें दिल्ली वापस लाया गया। गोवा में उन्हें कानूनी कार्यवाही और जांच का सामना करना पड़ेगा।
अधिकारियों के अनुसार, गौरव और सौरभ लूथरा 7 दिसंबर की सुबह 'बर्च बाय रोमियो लेन' में भीषण आग लगने के कुछ ही घंटों बाद फुकेट के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हो गए थे। बताया जाता है कि यह आग एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पटाखों से लगी, जिससे छत पर आग लग गई। इस घटना में पर्यटकों और स्टाफ सदस्यों सहित 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
भाइयों को 11 दिसंबर को फुकेट में तब पकड़ा गया और हिरासत में लिया गया जब वे खाना खाने के लिए अपने होटल से बाहर निकले थे। इसके बाद उन्हें बैंकॉक ले जाया गया, जहां से उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया। उन्हें लेकर इंडिगो की फ्लाइट मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली में उतरी। पहुंचने पर उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां गोवा पुलिस ने गोवा के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी।
लूथरा भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला, साथ ही लापरवाही के आरोप भी दर्ज किए गए हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब जरूरी आग सुरक्षा और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रहा था, जिससे आग का असर काफी बढ़ गया। देश छोड़ने के बाद उनके खिलाफ पहले ही इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
पुलिस जांच में पता चला कि क्लब के निर्माण में बांस सहित ज्वलनशील पदार्थों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई। इसके अलावा, बताया जाता है कि प्रतिष्ठान में आने-जाने का रास्ता संकरा था, जिससे आग लगने के दौरान लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया और कई लोग अंदर फंस गए।
11 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, गोवा पुलिस ने ऐसे दस्तावेज पेश किए जो भाइयों के कारोबार में सीमित भागीदारी और पहले से तय विदेश यात्रा के दावों का खंडन करते थे। इनमें FSSAI और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दायर किए गए आवेदन, साथ ही GST रिकॉर्ड शामिल थे जिनमें भाइयों को पार्टनर के रूप में नामित किया गया था। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि नाइटक्लब का पंचायत लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और उसे कभी रिन्यू नहीं किया गया था, और घटना के समय वह जगह बिना वैलिड ऑथराइजेशन के चल रही थी।
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