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GOA गोवा: संभावित जनसभाओं को देखते हुए तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरी गोवा GOA के जिला कलेक्टर ने 18 जून को पणजी के जुंटा हाउस और उसके आसपास सभा और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश में पणजी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, मोर्चा और जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। निर्देश में हथियार, लाठी, बैनर, तख्तियां, लाउडस्पीकर या कोई भी ऐसा सामान ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से सभा करने के लिए किया जा सकता है।
यह प्रतिबंध 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर लगाए गए हैं, जिस दिन आम तौर पर पुर्तगाली शासन से मुक्ति के लिए राज्य की लड़ाई को याद करते हुए सार्वजनिक प्रदर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।अधिकारियों ने लोगों से सहयोग करने और दिन के कार्यक्रमों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आदेश का कोई भी उल्लंघन कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।
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