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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, जिसमें मोरमुगाओ तालुका के वेलसाओ में एक रिसॉर्ट को गिराने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, जिसमें मोरमुगाओ तालुका के वेलसाओ में एक रिसॉर्ट को गिराने का निर्देश दिया गया था।
एनजीटी ने कई आर्थिक दंड लगाते हुए रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया था।
ये निर्देश दक्षिण गोवा के जिला कलेक्टर को 2014 में एक आदेश में जारी किए गए थे, जो वेल्साओ निवासी द्वारा किए गए एक आवेदन के जवाब में पारित किया गया था।
हालांकि, अपील में विध्वंस पर रोक लगा दी गई थी, शीर्ष अदालत के फैसले पर विचार लंबित था।
इस मामले में सामने आए एक एनजीओ ने दक्षिण गोवा के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है.
Ritisha Jaiswal
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