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PANJIM पणजी: पेरनेम पुलिस Pernem Police ने एक व्यक्ति के खिलाफ़ धरगालिम में संपत्ति के संबंध में जाली वसीयत तैयार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है, जिसे कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पिता ने सिविल रजिस्ट्रार-कम-सब-रजिस्ट्रार, वालपोई के समक्ष आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया था, जिन्होंने बाद में इसे पेरनेम ममलतदार के समक्ष पेश किया और म्यूटेशन प्रक्रिया को अंजाम दिया। पुलिस ने पेरनेम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के निर्देशों के अनुसार मामला दर्ज किया है। मौसवाड़ा, पेरनेम में रहने वाली संगीता कोरगांवकर और उनके पति गजानन कोरगांवकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि कपनीवाड़ा, धारगालिम के आरोपी सुभाष कनुलकर ने पेरनेम के धारगालिम गांव में स्थित सर्वे नंबर 350/0 और 340/0 की संपत्ति के संबंध में 1 जनवरी, 2001 की तारीख वाली जाली वसीयत तैयार की, जिसे कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पिता यानी स्वर्गीय शांताराम बबलो कनुलकर ने सिविल रजिस्ट्रार-कम-सब-रजिस्ट्रार, वालपोई, सत्तारी के समक्ष आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया।
इसके अलावा आरोपी ने उक्त तैयार जाली वसीयत को असली के रूप में इस्तेमाल किया और उसे पेरनेम ममलतदार के सामने पेश किया और म्यूटेशन प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें शिकायतकर्ता के पिता स्वर्गीय शांताराम बबलो कनुलकर का नाम फॉर्म I और XIV से हटा दिया गया और आरोपी सुभाष कनुलकर का नाम फॉर्म I और XIV में जोड़ दिया गया और उक्त संपत्तियों पर अधिकार का दावा किया, जिससे शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी हुई। पेरनेम पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के पिता स्वर्गीय शांताराम बबलू कनुलकर की मृत्यु के तीन महीने बाद वसीयत तैयार की गई थी। 1 जनवरी 2001 की तारीख वाली वसीयत को जून 2013 में पेरनेम ममलतदार के सामने पेश किया गया था।
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Triveni
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