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Panaji,पणजी: गोवा में विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्य सरकार की आलोचना की क्योंकि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए समुद्र तट पर स्थित नाइट क्लबों और रेस्तराओं में तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक लगाने में विफल रही है। जस्टिस एम एस कार्णिक और वाल्मीकि मेनेजेस की सदस्यता वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में आदेश दिया था कि प्रतिष्ठानों को तब तक आउटडोर संगीत बजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वे ऑनलाइन शोर मीटर स्थापित नहीं कर लेते। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के अध्यक्ष अमित पाटकर ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अंजुना (उत्तरी गोवा) के निवासी हर रात अपने क्षेत्रों में क्लबों द्वारा रात 10 बजे के बाद बजाए जाने वाले तेज संगीत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाटकर ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपने पार्टी सहयोगियों के साथ इन क्षेत्रों का दौरा किया था और देखा कि नाइट क्लब रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मूल रूप से दिल्ली के नाइट क्लबों के मालिक देश के कानून का सम्मान नहीं करते और अपने प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर "बाउंसर" तैनात कर देते हैं, जिससे स्थानीय पुलिस के लिए भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GSPCB) ने कई नाइट क्लबों के परमिट वापस ले लिए हैं, लेकिन वे काम करना जारी रखते हैं।
विपक्ष के नेता यूरी एलेमाओ ने कहा कि राज्य के पर्यावरण मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है कि तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप विधायक वेंजी वीगास ने रविवार रात स्थानीय लोगों के साथ अंजुना पुलिस स्टेशन का दौरा किया और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। हालांकि, मंत्री सेक्वेरा टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। जीएसपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पांच रेस्तरां ने स्थानीय पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन शोर निगरानी मीटर लगाए हैं और 33 को प्राथमिकता के आधार पर गैजेट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रतिष्ठान उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्र में हैं।
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Payal
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