जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) पर्यावरण विभाग और गोवा पुलिस ने रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों पर गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अलग-अलग अनुपालन रिपोर्ट दायर की।
30 नवंबर को, उच्च न्यायालय ने जीएसपीसीबी, उप मंडल पुलिस अधिकारियों (एसडीपीओ) और संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य भर में होने वाली पार्टियों में रात 10 बजे के बाद कोई तेज संगीत नहीं बजाया जाए।
उच्च न्यायालय ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका (पीआईएल) में जीएसपीसीबी और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था और बाद में उक्त मामले में अनुपालन की मांग की थी।
पर्यावरण विभाग ने अदालत को सूचित किया है कि उन मशीनों की खरीद के लिए एक कार्य आदेश जारी किया गया है जिनका उपयोग पार्टियों के लिए अनुमति मांगने वाले स्थानों पर ध्वनि के स्तर की निगरानी में किया जाएगा। जीएसपीसीबी ने यह भी सूचित किया है कि वे मशीनों के फिट होने और समय की पाबंदी के अनुपालन पर रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
इस बीच, गोवा पुलिस ने एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें संगीत बजाने के लिए समय की पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया गया और उनके उपकरणों को जब्त कर लिया गया।