गोवा
कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, रमा कानकोनकर हमला मामले में तय हुआ ट्रायल
Tara Tandi
2 Aug 2026 4:11 PM IST

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PANJIM पणजी: एक बड़े कानूनी टकराव की शुरुआत करते हुए, मेरसेस स्थित नॉर्थ गोवा स्पेशल कोर्ट ने कारंज़लेम में एक्टिविस्ट रमा कंकोंकर पर सितंबर 2025 में हुए बर्बर हमले के आठ आरोपियों के खिलाफ़ ट्रायल का रास्ता साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ़ आरोप तय करने के लिए शुरुआती तौर पर काफ़ी सबूत मौजूद हैं।
कोर्ट ने आरोपी ज़ेनिटो कार्डोज़ो की डिस्चार्ज अर्ज़ी (आरोप हटाने की मांग) को भी खारिज कर दिया; कार्डोज़ो पर इस हमले की साज़िश रचने का आरोप है।
सुरेश नाइक उर्फ़ बुकी (31) और सायराज गोवेकर (27) - दोनों पोरवोरिम के रहने वाले; मनीष हदफ़दकर (29) - चोराओ के; एंथनी नाडर (31) और उनके भाई फ्रांसिस नाडर (29), मिगुएल अरौजो (23), फ्रेंको डी'कोस्टा (28) और ज़ेनिटो कार्डोज़ो (36) - सभी सांता क्रूज़ के रहने वाले; इन सभी के खिलाफ़ आरोप तय किए गए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात आरोपियों ने कथित तौर पर 18 सितंबर 2025 को कंकोंकर पर केबल वायर से हमला किया, चाकू से धमकाया, उनके चेहरे और मुँह पर गाय का गोबर मला और जाति-सूचक गालियां दीं।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि कार्डोज़ो ने पीड़ित की सोशल मीडिया पोस्ट और ताने-बाने से नाराज़ होकर व्हाट्सएप के ज़रिए हमले की साज़िश रची थी। चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, केबल वायर और गाड़ियों की बरामदगी, गंभीर चोटों को दिखाने वाले मेडिकल रिकॉर्ड, डिस्क्लोज़र पंचनामा और अन्य सबूत शामिल हैं।
बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज करते हुए कि हत्या की कोशिश या कार्डोज़ो के खिलाफ़ कोई मामला नहीं बनता, स्पेशल जज विजया वी. एम्ब्रे ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में कोर्ट को केवल यह तय करना होता है कि क्या शुरुआती तौर पर कोई मामला बनता है; कोर्ट इस चरण में मिनी-ट्रायल नहीं कर सकता या सबूतों का विस्तार से आकलन नहीं कर सकता।
कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री सभी आठ आरोपियों के खिलाफ़ संयुक्त ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त आधार बनाती है।
आरोपियों पर BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत हत्या की कोशिश, आपराधिक साज़िश और सबूत नष्ट करने जैसे अपराधों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी ट्रायल चलेगा। पणजी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ BNS, 2023 की धाराओं 126(2), 109, 351(3), 238 और 111 (धारा 3(5) और 61 के साथ) और SC & ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(a), 3(1)(r), 3(1)(s) और 3(2)(v) के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल की थी।
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