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MARGAO मडगांव: सतर्कता निदेशालय की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा Anti Corruption Branch (एसीबी) द्वारा मीट व्यापारी से 25,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कोंकण रेलवे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सुनील गुडलर ने मडगांव के सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, एसीबी ने जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार, 28 अप्रैल को तय की है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील वी जी कोस्टा मौजूद थे। कर्नाटक के बेलगावी के मीट व्यापारी की शिकायत पर एसीबी ने इंस्पेक्टर गुडलर और कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन हरयार को मंगलवार को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जब्त मांस को छोड़ने और उसे अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति देने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की थी, बशर्ते कि उसे ‘सुरक्षा राशि’ के रूप में 25,000 रुपये का मासिक भुगतान करना पड़े।
एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एक वॉयस रिकॉर्डिंग प्रदान की जिसमें कांस्टेबल हुसैन कथित तौर पर अधिक मासिक भुगतान के लिए सौदेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसे “शीर्ष लोगों” तक पहुंचाना है। 21 अप्रैल को दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी अधिकारियों ने जाल बिछाया और कोंकण रेलवे पुलिस स्टेशन पर छापा मारा, जहां उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के केबिन से 25,000 रुपये बरामद किए।
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