गोवा

बीमा कंपनी को वाहन चोरी का मुआवजा देने का निर्देश

Ritisha Jaiswal
19 Dec 2022 1:53 PM GMT
बीमा कंपनी को वाहन चोरी का मुआवजा देने का निर्देश
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वाहन चोरी का मुआवजा देने का निर्देश

गोवा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (GSCDRC) ने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी) को हरिश्चंद्र जेड. तिलवे (अपीलकर्ता) को ₹7,50,000 का 75% यानी ₹5,62,500 की राशि 7% की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। अपीलकर्ता के वाहन की चोरी के खिलाफ बीमा के संबंध में अपील के संबंध में वास्तविक भुगतान।


अध्यक्ष ने देखा कि अपीलकर्ता ने दावा प्रपत्र में जो (हस्तलिखित) दायर किया था और प्रतिवादी को प्रस्तुत किया था, उसने अनजाने में गलती की थी। वाहन चोरी होने के दबाव में आकर प्रतिवादी के कार्यालय में फॉर्म भरवाकर 7,50,000 के स्थान पर 75,000 लिख दिया।

तो यह स्पष्ट है कि यह उस व्यक्ति का कार्य था जो 7,50,000 अंक लिखने का इरादा रखता था, जो अंतिम शून्य को भूल गया।

दिसंबर 2018 में प्रतिवादी ने दावा सूचना में देरी और नुकसान से पहले वाहन की सुरक्षा के दो आधारों के आधार पर अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने उत्तरी गोवा जिला आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की थी जिसने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित `56,250 की राशि से सम्मानित करने का निर्देश देते हुए आदेश सुनाया।

अपीलकर्ता द्वारा जीएससीडीआरसी से संपर्क करने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया गया और रद्द कर दिया गया।

आयोग ने प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि उसका 'मोटर क्लेम फॉर्म' राशि को अंकों और शब्दों दोनों में लिखे जाने का प्रावधान करता है।


Ritisha Jaiswal

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