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GOA गोवा: उच्च न्यायालय The High Court ने मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) में कोयला संचालन क्षमता के प्रस्तावित विस्तार को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में गोवा सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस योजना का उद्देश्य 2035 तक कोयला संचालन क्षमता को 10.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 42.1 मिलियन टन करना है। उनका दावा है कि इस कदम से वायु और जल प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र के मछुआरे समुदायों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए, उच्च न्यायालय ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित है। इस जनहित याचिका ने गोवा की पर्यावरणीय स्थिरता और औद्योगिक नीतियों पर सार्वजनिक बहस को फिर से छेड़ दिया है, क्योंकि स्थानीय लोग और पर्यावरणविद् तटीय जीवन और आजीविका पर कोयले से संबंधित गतिविधियों के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता जताते रहते हैं।
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