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GOA गोवा: ₹100 करोड़ के शेयर बाजार घोटाले मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने चार याचिकाकर्ताओं - नवनिक मारियो परेरा, सुशांत मनोहर घोडे, नोलन लॉरेंस एंटाओ और विजय दत्तात्रेय जोइल के खिलाफ जारी की गई प्राथमिकी (एफआईआर) और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है।यह मामला शेयर बाजार से जुड़े कथित बड़े पैमाने के वित्तीय घोटाले के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें मायरोन रोड्रिग्स को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ शुरू की गई अन्यायपूर्ण आपराधिक कार्यवाही से राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
फैसला सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि चारों याचिकाकर्ताओं के नाम अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र में नहीं थे, और उन्हें सीधे अपराध में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं थी। इस अवलोकन के आधार पर, अदालत ने उनके नाम पर जारी की गई प्राथमिकी और लुक आउट सर्कुलर दोनों को रद्द कर दिया।यह आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से मामले में घसीटा गया था और कथित घोटाले में उनकी कोई सीधी भागीदारी नहीं थी। शेयर बाजार घोटाला, जिसमें कथित तौर पर धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं और वित्तीय हेराफेरी शामिल थी, अभी भी जांच के दायरे में है, तथा मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्यवाही जारी है।
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