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PANJIM पणजी: गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार state government को पोरवोरिम में चल रहे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के काम से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। यह आदेश याचिकाकर्ता मोसेस पिंटो द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने के बाद आया कि ठेकेदार इस खंड पर अनुचित बैरिकेडिंग के अलावा प्रदूषण को रोकने में विफल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता जूड कार्वाल्हो को पूर्व आदेश का पालन न करने के मद्देनजर मंगलवार को न्यायालय में उपस्थित रहने और न्यायालय को निर्देशों के प्रभावी अनुपालन और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए कहा है।
पिछले साल नवंबर में, उच्च न्यायालय ने ठेकेदार और संबंधित सरकारी विभागों Government departments को पोरवोरिम में छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर और यातायात डायवर्जन के निर्माण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया था। साइट निरीक्षण के दौरान, ठेकेदार को प्राथमिकता के आधार पर पूरे डायवर्टेड रोड को ब्लैक टॉप करने के लिए कहा गया था, जबकि उत्तरी गोवा कलेक्टर को यातायात की भीड़ से बचने के लिए अवैध निर्माण के कारण होने वाली प्रमुख बाधाओं को हटाने के लिए कहा गया था।
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Triveni
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