जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने ओल्ड गोवा अवैध बंगला मामले में सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमेटी (SOGAC) को हस्तक्षेपकर्ता के रूप में अनुमति दी है।
एसओजीएसी ने ओल्ड गोवा अवैध बंगला मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता - कॉर्वस अर्बन इंफ्रा एलएलपी ने तथ्यों की गलत व्याख्या करके अनुमति प्राप्त की है। SOGAC ने प्रतिवादी के रूप में मामले में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
गौरतलब है कि कॉर्वस अर्बन इंफ्रा एलएलपी ने ओल्ड गोवा में विवादास्पद बंगले के काम को रोकने वाले विभिन्न आदेशों से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। अदालत ने बाद में से ओल्ड गोवा ग्राम पंचायत, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग द्वारा तकनीकी मंजूरी आदेश को रद्द करने और बंगले के काम के खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के विध्वंस आदेश को रद्द कर दिया था।