गोवा

Goa जाने से लग सकता है 10,000 रुपये जुर्माना, जानें नया नियम

Deepa Sahu
24 April 2022 12:43 PM GMT
Goa जाने से लग सकता है 10,000 रुपये जुर्माना, जानें नया नियम
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गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, और इन दिनों लोग हॉलिडे का आनंद लेने GOA की तरफ निकल जाते है।

गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, और इन दिनों लोग हॉलिडे का आनंद लेने GOA की तरफ निकल जाते है।, लेकिन गोवा में एंट्री करने से पहले 10,000 रुपये के जुर्माने के बारे मे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, गोवा के लिए जा रहे कर्नाटक की करीब 40 टैक्सी पर प्रति वाहन 10,262 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, गोवा के र्बाडर को पार करने के लिए 1 अप्रैल से परमिट की आवश्यकता होती है, और ये टैक्सी इस परमिट को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके चलते इन पर जुर्माना लगाया गया।


कितना है परमिट चार्ज


टैक्सी चालक ये परमिट प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि बेंगलुरु में राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य जिलों में आरटीओ छुट्टियों के कारण 4 दिनों के लिए बंद थे, और राज्य के पास ऑनलाइन परमिट के लिए कोई विकल्प नहीं है। बता दें, कर्नाटक टूरिज्म फोरम के उपाध्यक्ष एम रवि ने शनिवार को एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि गोवा के मोलेम चेकपोस्ट पर 40 से अधिक टैक्सियों को रोका गया है। आम तौर पर, गोवा जाने वाले परमिट की लागत 100 रुपये या 200 रुपये होती है, और इसका भुगतान बेंगलुरु के शांतिनगर में आरटीओ कार्यालय या राज्य के अन्य आरटीओ में किया जाता है।

25,000 रुपये तक जुर्माना


चूंकि कई टैक्सी चालक यह सोचकर गोवा सीमा पर चले गए थे कि उन्हें चेकपोस्ट पर परमिट मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इनका चालान जारी कर दिया गया। गोवा जाने वाली टैक्सी के लिए आंध्र प्रदेश और केरल ऑनलाइन परमिट जारी कर रहे हैं, वहीं कर्नाटक ने अभी तक यह विकल्प नहीं दिया है। खैर, जुर्माने के रूप में कार पर 10,000, वैन जैसे वाहनों के लिए 17,000 रुपये का जुर्माना था, जबकि पर्यटक बसों को 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा।


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